पटना नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद निगम प्रशासन ने नई दरें लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। यह संशोधित दरें 24 जून से प्रभावी हो गई हैं। खास बात यह है कि वर्ष 1995 के बाद पहली बार एआरवी में वृद्धि की गई है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के तहत विभिन्न श्रेणियों की होल्डिंग्स के प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के किराया मूल्य में प्रत्येक पांच वर्ष पर न्यूनतम 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। साथ ही राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नगर निकाय किसी भी समय किराया मूल्य और दरों में संशोधन कर सकता है। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति और निगम पार्षदों ने वर्ष 2021 में ही इस वृद्धि पर सहमति प्रदान कर दी थी।
