निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को कर अधिकारियों ने २३८ करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस भेजा है। १८ दिसंबर २०२५ को बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह नोटिस महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम २०१७ के तहत ‘कम जीएसटी भुगतान’ के आरोप में जारी किया गया है। इस कुल राशि में २१६ करोड़ रुपये का टैक्स और लगभग २२ करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है, जिसके साथ ब्याज भी लागू होगा।
यह नोटिस बैंक के मुंबई पूर्व कमिश्नरेट द्वारा १७ दिसंबर को जारी किया गया था। बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह पहले भी इसी तरह के मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और इस नए नोटिस को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर कानूनी चुनौती देगा। चूंकि यह राशि बैंक के निर्धारित ‘महत्व (materiality) सीमा’ से अधिक है, इसलिए इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है।
