बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर सेमवार को वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाने के सहदुल्लहपुर स्थित एबीएस इंडस्ट्रीज में छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के पास एफएसएस एआई का सेंट्रल लाइसेंस प्राप्त पाया गया लेकिन बेसलरी पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर के नाम से तैयार एवं बिक्री के लिए रखी गई बोतलों पर अलग एफएसएस एआई लाइसेंस नंबर अंकित पाया गया। जिसे रिपोर्ट में फर्जी बताया गया है। जांच के दौरान कार्रवाई के तहत प्रतिष्ठान में भंडारित कुल 35,454 बोतलें जब्त की गईं। बताया गया है कि जांच के दौरान 1 लीटर एवं 500 मिलीलीटर के साथ 2 लीटर क्षमता की बोतलों में पैक किया गया पानी बिक्री के लिए रखा पाया गया था। बोतलों के लेबल पर निर्माता के रूप में मेसर्स शाहिल इंट्ररप्राइज़ेज का नाम अंकित था, जबकि उक्त ट्रेड के लिए संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। कुछ बोतलों के लेबल पर बैच नंबर भी अंकित नहीं पाया गया। बताया गया है कि जब्त पानी के नमूने गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। संबंधित प्रतिष्ठान को वितरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले में सेंट्रल लाईसेंसिग ऑथरिटी से भी पत्राचार की कार्रवाई की जा रही है। टीम ने अब तक 765 से अधिक खाद्य नमूने संग्रहित किए हैं।
