बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी। गोयल इस समय रिलायंस अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे 1 लाख रुपये की जमानत राशि भरने को कहा गया है।
गोयल ने चिकित्सा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी क्योंकि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित थे।
हालाँकि, प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत देने का विरोध किया था और कहा था कि इसके बजाय, एक निजी अस्पताल में उनके प्रवास को एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
फरवरी में, एक विशेष अदालत ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा उपचार लेने की अनुमति दी।
सितंबर 2023 में, ईडी ने गोयल को कथित तौर पर केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को स्वीकृत 538.62 करोड़ रुपये के ऋण को हस्तांतरित करने और धन की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।