दीवाली के खास अवसर पर बिहार सरकार की ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को लुभावनी सब्सिडी दी जा रही है, जिसके नियमों के अनुसार 15 मई 2026 के बाद खरीदे और पंजीकृत किए गए केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर 31 मार्च 2027 तक यह लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा, जहाँ चारपहिया ई-कार के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपये, ई-बाइक या ई-स्कूटी के लिए सामान्य पुरुषों को 10,000 रुपये तथा महिलाओं व एससी/एसटी वर्ग को 12,000 रुपये, और इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहनों के लिए सामान्य वर्ग को 50,000 रुपये व एससी/एसटी वर्ग को 60,000 रुपये की सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
