विश्वविद्यालय सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर संकट गहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं जस्टिस बिंदल ने राजेश कुमार चौधरी बनाम बिहार सरकार के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2024 को पटना हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि राज्य में विभिन्न अंगीभूत कालेजों के लिए 4638 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक विश्वविद्यालय का उसके विषयवार रिक्तियों के अनुसार आरक्षण रोस्टर अलग अलग तय किया जाना चाहिले अगली सुनवाई सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी।