September 19, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी। इन याचिकाओं में कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और केजरीवाल को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और यह गुरुवार रात 8 बजे उन्हें सौंपा गया। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में दूसरी याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को तय की। 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।

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