
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को निर्देश दिया है कि अगर वे विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो पहले ₹60 करोड़ जमा करें। अदालत ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और लॉस एंजिल्स या किसी अन्य विदेशी गंतव्य की यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
यह आदेश दंपति द्वारा कथित ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जारी एलओसी को रद्द करने की मांग वाली याचिका के बाद आया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है।
यह मामला मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत से उपजा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2015 से 2023 के बीच, दंपति ने अपनी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए धन का दुरुपयोग किया। कोठारी ने दावा किया कि शेट्टी और कुंद्रा ने शुरुआत में अपने व्यवसाय के लिए ₹75 करोड़ का ऋण मांगा था, लेकिन बाद में उन्हें इसे निवेश के रूप में मानने के लिए कहा, और उन्हें मासिक रिटर्न का आश्वासन दिया। उन्होंने लगभग ₹60 करोड़ ट्रांसफर किए, जो उनके अनुसार कभी चुकाए नहीं गए।
प्रारंभिक जाँच के बाद, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पाया कि धन का दुरुपयोग किया गया था। आईपीसी की धारा 403, 406 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। शिल्पा और राज के वकील ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि दंपति जाँचकर्ताओं के सामने अपना पक्ष रखेंगे।