पटना-गया- डोभी 127.217 किमी लंबे एनएच की सभी लेन को 31 दिसंबर तक चालू करने के बारे में पटना हाईकोर्ट ने एनएच को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही यह बताने को कहा है कि कोर्ट को दिये गये आश्वासन को कैसे पूरा करेंगे। मामले पर अगली सुनवाई अगले वर्ष 17 जनवरी को होगी। मंगलवार को मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी के खंडपीठ ने सुनवाई की।
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि। पटना-गया-डोभी एनएच की 127.217 किलोमीटर लंबी सड़क की सर्विस लेन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं गया और जहानाबाद आरओबी की दोनों लेन को चालू नहीं किया गया है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया था कि इस एनएच को तय समय के पूर्व चालू कर दिया जायेगा। वहीं एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गया और जहानाबाद आरओबी की एक लेन को चालू कर दिया गया है और जल्द ही यातायात के लिए दोनों लेन खोल दिया जायेगा।