October 21, 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक को अपनी मंज़ूरी दे दी, जिससे यह कानून बन गया। लोकसभा में मंज़ूरी मिलने के एक दिन बाद राज्यसभा में पारित यह विधेयक भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक कार्रवाई का प्रतीक है।

नया कानून सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाता है। उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की कैद और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का विज्ञापन करने पर दो साल तक की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रक्रिया संबंधी चिंताओं पर विपक्ष के विरोध के बावजूद, विधेयक दोनों सदनों में तेज़ी से पारित हो गया – लोकसभा में केवल सात मिनट और राज्यसभा में 26 मिनट में। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कानून का बचाव करते हुए कहा कि लाखों लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के कारण अपनी जीवन भर की बचत गँवा रहे हैं, सरकारी अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ खिलाड़ियों को ₹20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है।

वैष्णव ने संसद में कहा, “समय-समय पर समाज सामाजिक बुराइयों से जूझता है। ऐसे में सरकार और संसद का यह कर्तव्य है कि वे इनकी जाँच करें और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएँ।”

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