दिल्ली की एक अदालत ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह फैसला तब सुनाया जब सिसौदिया को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत में उनकी पार्टी के सहयोगी और सह-अभियुक्त संजय सिंह भी मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।
मनीष सिसौदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को “घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया।
28 फरवरी, 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
इस सप्ताह की शुरुआत में, आम आदमी पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि पैसे का रास्ता उन तक जाता है। उनके वकील ने अदालत से कहा कि चूंकि उनके खिलाफ आरोप अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, इसलिए वह जमानत के हकदार हैं।