
महाराष्ट्र की एक अदालत ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता विजय राज को 2020 में एक सहकर्मी द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया, जिसमें कहा गया कि “अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा”। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (गोंदिया) महेंद्र सोरटे ने अभिनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 354-डी (पीछा करना) के तहत लगाए गए आरोप हटा दिए। क्रू की एक सदस्य ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने लगभग पांच साल पहले फिल्म ‘शेरनी’ की शूटिंग के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया था।