March 10, 2026
RBI

RBI ने कार्ड नेटवर्क जारी करने वालों के लिए निर्देश जारी किये हैं. ये निर्देश क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी करने में ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प देने के उद्देश्य से जारी किए हैं. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर आरबीआई ने समीक्षा की जिसके बाद ये निर्देश जारी किये गए.आरबीआई ने कहा कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थाओं के साथ सहयोग करते हैं. लेकिन वे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प नहीं देते. कार्ड जारीकर्ता द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ग्राहक के कार्ड के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाए. लेकिन जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के बीच समझौते से बैंक या गैर-बैंक संस्थान प्रभावित होते हैं.

इस मामले में आरबीआई ने समीक्षा की. जिसमें सामने आया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच की ऐसी व्यवस्था होती है, जिसके कारण ग्राहकों को सीमित विकल्प ही मिल पा रहे थे.
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने निर्देश दिया है –
आरबीआई ने निर्देश जारी किया है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेंगे जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो.

· कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करते समय एक साथ ही कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे. अभी कार्डधारकों के लिए विकल्प है कि वे अगले रिन्यूअल के समय ही दूसरे कार्ड नेटवर्क को चुन सकते हैं.
यह भी साफ़ किया गया है कि आरबीआई के ये निर्देश 10 लाख रुपये से कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होते.ऐसे जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क के जरिये क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें भी इन निर्देशों से छूट मिलेगी. कार्ड जारी करने के समय ग्राहक की पसंद के मामले में निर्देश 6 मार्च, 2024 से छह महीने बाद लागू होंगे.

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